मां को मुआवजा देने का हाई कोर्ट ने दिया आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊआइमा में एसिड अटैक पीडि़ता का मुफ्त इलाज कराने का आदेश सरकार को दिया है। कोर्ट ने मुआवजे की राशि पांच लाख रुपये तय करते हुए इसके भुगतान की समय सीमा भी तय कर दी है। पीडि़ता को 10 दिन के भीतर एक लाख तथा तीन माह के भीतर शेष चार लाख रुपए का भुगतान किया जायेगा। याचिका की सुनवाई 20 जुलाई को होगी।

एयू के छात्रों की याचिका

यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी भोसले तथा जस्टिस सुनीत कुमार की खण्डपीठ ने छात्रा पल्लवी मिश्र व अन्य की जनहित याचिका पर दिया है। प्रदेश सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुधांशु श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि वे स्वयं स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय में पीडि़ता को देखने गए थे। जिला प्रशासन ने डॉ। मोहित जैन के नेतृत्व में तीन डॉक्टरों की टीम गठित की है। पीडि़ता का सरकारी खर्चे पर इलाज हो रहा है। राज्य सरकार पीडि़ता की मां के खाते में पांच लाख के मुआवजे का भुगतान करने जा रही है। याची का कहना था कि पीडि़ता को जनरल वार्ड में रखा गया है। इस पर कोर्ट ने उसे एसी वार्ड में शिफ्ट करने का आदेश दिया। कोर्ट ने पीडि़ता को केजीएमसी लखनऊ शिफ्ट करने के मामले को डॉक्टरों के विवेक पर छोड़ दिया है।