कोर्ट ने राज्य सरकार व पालिका परिषद से जवाब मांगा

ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल के लिए चिन्हित जमीन पर नगर पालिका परिषद किरावली, आगरा द्वारा बनायी जा रही सब्जी मंडी की दूकानों की यथास्थिति कायम रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार तथा पालिका परिषद से याचिका पर जवाब मांगा है याचिका की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी।

सीजे ने दिया आदेश

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डा। डीवाई चन्द्रचूड तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने सोमवीर सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता अनिल तिवारी का कहना है कि 1990 में चकबन्दी के दौरान अतिरिक्त जमीन गांव सभा के नाम अलग कर दी गयी। परती भूमि स्कूल के लिए सुरक्षित की गई। पालिका परिषद गठित होने के बाद भी जमीन का स्वरूप कायम है। अब परिषद ने प्रस्ताव पारित कर नयी सब्जी मण्डी के लिए 21 दूकानों का निर्माण शुरू कर दिया है। याचिका में स्कूल भूमि के व्यावसायिक प्रयोग पर आपत्ति की गयी है। राज्य सरकार व परिषद के अधिवक्ताओं का कहना था कि राजस्व अभिलेखों में गलत इन्दराज हुआ है। जमीन गांव सभा की है जो सार्वजनिक उपयोग में लायी जा सकती है। परिषद सभी की सुविधा के लिए मण्डी की दुकाने बना रहा है। याची का यह भी कहना था कि परिषद के चेयरमैन के खिलाफ कई अपराधिक मामले हैं जो दबंगई से स्कूल की जमीन पर दुकान बनवा रहे हैं। परिषद के अधिवक्ता ने कहा कि मुकदमे राजनीति से प्रेरित हैं। परिषद ने प्रस्ताव पारित कर जनहित में सब्जी मण्डी बनाने का फैसला लिया है।