इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कांवरियों की भीड़ के चलते यातायात की समस्या को देखते हुए राजमार्ग को 6 लेन करने के मामले में केंद्र सरकार एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से एक हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति डीवी भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने विनोद कालरा की जनहित याचिका पर दिया है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सालों से कांवरिया वाराणसी जाते हैं। राज्य सरकार को इस दौरान आने वाली यातायात की कठिनाइयों का पूरा अनुभव है। तो सरकार समस्या को देखते हुए सड़क का चौड़ीकरण क्यों नहीं करती।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि 4 लेन सड़क के बीच डिवाइडर है। एक तरफ कांवरिया वाराणसी जाते हैं तो दूसरी तरफ से यातायात चालू रहता है। कांवरियों के कारण 2 लेन से यातायात में भारी कठिनाई आ रही है। सड़क 90 फीट चौड़ी होनी चाहिए। प्राधिकरण के अधिवक्ता का कहना था कि सड़क चौड़ीकरण का मसला सरकार का नीतिगत मसला है। जिस पर प्राधिकरण कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। इस पर कोर्ट ने भारत संघ को भी याचिका में पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी की है तथा भारत सरकार व प्राधिकरण से राजमार्ग के चौड़ीकरण के मामले में जानकारी मांगी है। याचिका की अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी।