ALLAHABAD: प्राइमरी स्कूलों के सहायक अध्यापकों को जूनियर हाईस्कूल में प्रोन्नति देने के लिए टीईटी पास की अनिवार्यता को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने एनसीटीई से जवाब मांगा है। मैनपुरी के अखिलेश की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुनीत कुमार ने प्रदेश सरकार और एनसीटीई को इस मामले में सही स्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया है।

याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह की दलील थी कि बेसिक शिक्षा परिषद प्राथमिक से जूनियर हाईस्कूल में प्रोन्नति देने में टीईटी की अनिवार्यता को लागू नहीं कर रहा है। एनसीटीई की गाइड लाइन के अनुसार जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापक नियुक्त होने के लिए टीईटी पास होना जरूरी है। 23 अगस्त 2010 को एनसीटीई द्वारा जारी अधिसूचना में प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूल दोनों में नियुक्ति के लिए टीईटी पास होना अनिवार्य अर्हता है। 11 फरवरी 2011 को इसके लिए गाइड लाइन भी जारी कर दी गई कि कक्षा एक से पांचवीं तक के लिए प्राइमरी लेवल टीईटी और कक्षा छह से आठ तक के लिए अपर प्राइमरी लेबल टीईटी कराई जाए। बेसिक शिक्षा परिषद ने आरटीआई में मांगी गई जानकारी के जवाब में कहा है कि प्राइमरी से जूनियर हाईस्कूल में प्रोन्नति के लिए टीईटी अनिवार्य नहीं है। याची के अधिवक्ता की दलील थी कि 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना जारी होने के बाद जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापक बनने के लिए टीईटी अनिवार्य है। मांग की गई कि याचीगण टीईटी उत्तीर्ण है, इसलिए जूनियर हाईस्कूल के रिक्त पदों की सीधी भर्ती से भरा जाए। याचिका पर 12 अक्टूबर को सुनवाई होगी।