नैनी एरिया में गोली मारकर की गई थी छात्रा की हत्या

आरोप, पूर्व डीजीपी के दबाव में काम कर रही है पुलिस

ALLAHABAD: औद्योगिक थाना क्षेत्र में छात्रा दिव्या तिवारी के मर्डर के मामले में ढीली विवचेना पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने विवेचनाधिकारी को 28 अप्रैल को तलब किया है। दिव्या का कत्ल पिछले साल तीन सितंबर को किया गया था। तलब करने का आदेश दिव्या के भाई रजनीश की याचिका पर दिया है। रजनीश ने यह भी आरोप लगाया है कि जांच पूर्व डीजीपी एके जैन के दबाव में प्रभावित की जा रही है। यह भी मांग की गई है कि विवेचना को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए।

आरोपी है पूर्व डीजीपी का रिलेटिव

न्यायमूर्ति वीके नारायण तथा न्यायमूर्ति शशिकांत की खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की। याची का कहना है कि आरोपी मोहित जैन पूर्व पुलिस महानिदेशक जैन का रिश्तेदार है। इसलिए पुलिस से निष्पक्ष विवेचना की उम्मीद नहीं है। इससे पहले कोर्ट ने विवेचना की प्रगति रिपोर्ट के साथ जवाबी हलफनामा मांगा था। कोई जवाब न आने पर कोर्ट ने कड़ा कदम उठाते हुए विवेचनाधिकारी को तलब किया है। याची के अधिवक्ता आनन्द मणि त्रिपाठी का कहना था कि हत्या आरोपी की पहचान हो जाने के बावजूद पुलिस सही विवेचना न कर साक्ष्य नष्ट कर रही है।