ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याची विपुल कुमार को डायट कोठी गेट, हापुड़, गाजियाबाद में डीएलएड कोर्स में अधिक अंक पाने के बावजूद प्रवेश न देने के मामले में राज्य सरकार से एक हफ्ते में जवाब मांगा है और कहा है कि यदि आदेश का पालन न हो तो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को दस्तावेजों के साथ 14 नवंबर को तलब किया है।

यह आदेश जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने विपुल कुमार की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता दिनेश कुमार मिश्र ने बहस की। याची का कहना है कि वह पिछड़े वर्ग का अभ्यर्थी है। उसने 233 अंक प्राप्त किये हैं। पिछड़े वर्ग के अन्य कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का प्रवेश किया गया है किन्तु याची को मांगे गये प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। कोर्ट ने कम अंक पाने वालों को प्रवेश देने के मामले में जानकारी लेकर उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। सुनवाई 14 नवंबर को होगी।