जार्जटाउन मामले में ट्रायल चलाने का आदेश रद

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू श्रीवास्तव के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के मजिस्ट्रेट के आदेश को रद कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी ऐसे आरोपी का ट्रायल किया जा सकता है जिसमें उसका दूसरे देश से प्रत्यर्पण मांगा गया हो। लेकिन प्रत्यर्पण कार्यवाही में जिन केसों का उल्लेख नहीं है, उनका ट्रायल कोर्ट नहीं कर सकती।

यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र ने दिया है। मजिस्ट्रेट ने 22 नवम्बर 13 को जार्जटाउन थाने में दर्ज मामले का विचारण कर उसे कमिट कर दिया था। याची बबलू का कहना था कि उन्हीं मुकदमो का ट्रायल हो सकता है जिन मामलों में उसका प्रत्यर्पण किया गया हो। ऐसे मामलों का विचार नहीं हो सकता है जिसका जिक्र प्रत्यर्पण में दर्ज न हो। याची का प्रत्यर्पण सिंगापुर से किया गया था। कोर्ट ने ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू श्रीवास्तव के खिलाफ जार्ज टाउन में कायम मुकदमे को मजिस्ट्रेट के कमिट करने के आदेश को रद कर दिया है।