इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले लोकसभा विधानसभा व पंचायत चुनावों में ड्यूटी पर भेजे गये पुलिसकर्मियों को भत्ते का भुगतान न करने की सीबीआई या कैग से जांच कराने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर हस्तक्षेप से इंकार कर दिया है। यह आदेश चीफ जस्टिस डीवाई चन्द्रचूड तथा जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने सुशील शुक्ल की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि भुगतान की मांग पीडि़त पक्ष को उठाना चाहिए। जनहित याचिका में ऐसे मुद्दे नहीं उठाये जा सकते।

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एसटी आरक्षित ग्राम पंचायतों में चुनाव की मांग

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुशीनगर के 12 ग्राम पंचायतों का चुनाव कराने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर प्रमुख सचिव पंचायती राज से जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड तथा न्यायमूर्ति यशवन्त वर्मा की खंडपीठ ने बनारसी चौहान की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि पंचायत एसटी के लिए आरक्षित है। प्रत्याशी न मिलने के कारण चुनाव नहीं हो सका है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी प्रक्रिया शुरू करने को कहा है।

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कन्या स्कूल में लड़कों के प्रवेश की जांच हो

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद के बहरिया ब्लॉक में स्थित कन्या जूनियर हाईस्कूल में लड़कों का प्रवेश देने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को जांच कर कार्यवाही का निर्देश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड तथा न्यायमूर्ति यशवन्त वर्मा की खंडपीठ ने आरएस शुक्ल की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि क्षेत्र पंचायत में 12 स्कूल हैं जिनमें सभी को शिक्षा का अवसर दिया जा रहा है। इसके बावजूद कन्या विद्यालय में लड़कों का प्रवेश देना गलत है।