इलाहाबाद हाईकोर्ट ने षड्यंत्र व कपट से बैंक अधिकारी की नौकरी पाने वाले रबीश कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। याची पर आरोप है कि उसने दूसरे व्यक्ति को अपने स्थान पर परीक्षा में बैठाकर खुद को बैंक ऑफ बड़ौदा में पीओ पद पर चयनित कराया। मामले में सीबीआई गाजियाबाद की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई है।

यह आदेश न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा ने दिया है। सीबीआई के अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश का कहना था कि 27 अक्टूबर 13 को रबीश कुमार ने परीक्षा फार्म भरने के बाद परीक्षा नहीं दी। ईशान कालेज ऑफ इंजीनियरिंग आगरा में 27 अक्टूबर को हुई परीक्षा में रितेश कुमार ने परीक्षा दी। रबीश कुमार संजय गांधी नगर पटना का निवासी है। रितेश कुमार लखीसराय बिहार का निवासी है। रितेश कुमार ने लिखित परीक्षा दी और चयन प्रक्रिया पूरी की किन्तु कार्यभार याची ने ग्रहण कर लिया। सीबीआई ने फिंगरप्रिंट व हस्तलेख विशेषज्ञ के जरिये पैन कार्ड के हस्ताक्षर का मिलान किया जिसमें परीक्षा में दूसरे को बैठाकर धोखे से नौकरी पाने के आरोप की पुष्टि के सबूत मिले। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है। विशेष न्यायाधीश ने इस पर संज्ञान भी ले लिया है।