मेडिकल कचरा निस्तारण व्यवस्था पालन न होने पर हाई कोर्ट सख्त

मुख्य सचिव को सीएमओ को सस्पेंड करने का आदेश

हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों के मेडिकल कचरे के निस्तारण में 1998 में बने नियम का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है। कोर्ट में गलत हलफनामा दाखिल करने पर मुख्य सचिव से 28 अगस्त को संबंधित के खिलाफ कार्यवाही रिपोर्ट के साथ हलफनामा मांगा है। कहा है कि गलत सूचना देने वाले सीएमओ को निलम्बित करें।

किस काम की रह गई नियमावली

कोर्ट ने कहा कि नियमावली बनने के 19 साल बाद भी उसका पालन नहीं किया जाना दुखद है। नियम 7 व 8 का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए अन्यथा कोर्ट आपराधिक अवमानना कार्यवाही करने को मजबूर होगी। याचिका की सुनवाई 28 अगस्त को होगी। यह आदेश जस्टिस अरुण टण्डन तथा ऋतुराज अवस्थी की खण्डपीठ ने प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन की जनहित याचिका पर दिया है। राज्य सरकार का कहना था कि मेडिकल कचरा निस्तारण पर सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है। इसलिए कुछ और समय दिया जाय। प्रतापगढ़ के सीएमओ की रिपोर्ट में कहा गया है कि कचरे का निस्तारण हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है।