जांच रिपोर्ट तलब, शिकायत गलत तो जब्त होगी राशि

हाईकोर्ट ने फर्जी हलफनामा देकर लोक निर्माण विभाग का ठेका हासिल करने के एक मामले की जांच का आदेश दिया है। हालांकि इसके लिए याची को एक लाख रुपये जमा करने होंगे। यदि आरोप गलत पाए गए तो यह राशि जब्त कर ली जाएगी।

दूसरे ठेकेदार की याचिका

यह आदेश न्यायमूर्ति वीके शुक्ल तथा न्यायमूर्ति यूसी श्रीवास्तव की खण्डपीठ ने मे। सदानंद मिश्र की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अरविंद कुमार मिश्र ने बहस की। इनका कहना है कि याची ने भी टेण्डर भरा था। विपक्षी मे। ध्यान सिंह ने हॉट मिक्स प्लान्ट का मालिक होने का फर्जी हलफनामा दाखिल कर ठेका हासिल कर लिया जबकि वह हॉट मिक्स प्लान्ट के मालिक नहीं हैं। कोर्ट ने इस आरोप को संभावनाओं पर आधारित माना और आरोप की जांच की परख के लिए याची को एक लाख रुपये महानिबंधक हाईकोर्ट के समक्ष जमा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को मे। ध्यान सिंह के खिलाफ शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया है तथा अगली सुनवाई की तिथि 23 मई को रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने ठेका हासिल करने वाले मे। ध्यान सिंह को नोटिस जारी की है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि याची कंपनी तीन दिन में एक लाख रुपये जमा नहीं करती तो यह याचिका स्वयं ही खारिज समझी जाएगी।