पचास लाख की जगह पांच लाख जमा करने का निर्देश

ALLAHABAD (2 May, JNN): इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईएएस अधिकारी प्रदीप शुक्ल को भारी राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें 24 मई तक पांच लाख रुपये निचली अदालत में जमा करने का निर्देश दिया है। साथ ही 50 लाख रुपये जमा कराने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सीबीआइ से दो हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगते हुए शुक्ल की गिरफ्तारी न करने को कहा है।

25 मई को होगी अगली सुनवाई

यह आदेश जस्टिस अरुण टण्डन ने प्रदीप शुक्ल की धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल याचिका पर दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 25 मई को होगी। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता नवीन सिन्हा तथा सीबीआइ के अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश ने पक्ष रखा। मालूम हो कि प्रदीप शुक्ल को सीबीआइ कोर्ट ने एनएचआरएम घोटाले के आरोप में इस शर्त के साथ जमानत दे दी थी कि वह चार हफ्ते के भीतर 50 लाख रुपये कोर्ट में जमा कर देंगे। इस शर्त को यह कहते हुए चुनौती दी गयी है कि याची के पास इतने पैसे नहीं है। इससे पहले दो अन्य मामलों में कोर्ट ने 10 लाख जमा करने की शर्त पर जमानत दी है। याची का कहना है कि 50 लाख की राशि काफी अधिक है। कोर्ट ने सीबीआई अधिवक्ता से पूछा कि 50 लाख लगाने का क्या औचित्य है। क्या घोटाले की राशि काफी अधिक है। इस पर अधिवक्ता ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय मांगा है।