ALLAHABAD:लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे के लिए अधिगृहीत किसानों की जमीन का अधिक मुआवजा दिए जाने के बाद अब उसे वापस मांगने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही अगले आदेश तक किसानों से वसूली पर रोक लगा दी है यह आदेश जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस बीके मिश्र की खंडपीठ ने अरविंद कुमार और दस अन्य किसानों की याचिका पर दिया है। याचिका के अनुसार राज्य सरकार ने फिरोजाबाद की शिकोहाबाद तहसील में नगला छीते, पोस्ट बहेला-बहेली के किसानों से आवासीय भूमि की दर पर जमीन का बैनामा कराया था। इसके लिए 1600 सौ से लेकर 8 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर तक भुगतान किया गया। बाद में कहा गया कि भूमि कृषि की थी। जिसका भुगतान आठ रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से किया जाना चाहिए था। जिलाधिकारी फिरोजाबाद ने अधिक भुगतान लेने वाले किसानों को धनराशि वापस करने के लिए नोटिस जारी की है। याचिका इसी नोटिस के खिलाफ दाखिल की गई है कोर्ट ने सरकार को दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है।