ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की मांग में दाखिल पूरक हलफनामा पर राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश जस्टिस राकेश तिवारी और जस्टिस मुख्तार अहमद की खंडपीठ ने अधिवक्ता अनूप बर्नवाल की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि लोकायुक्त चयन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पहले से जारी थी। बाद में विधानसभा ने कानून में बदलाव किया जो राज्यपाल की सहमति के लिए विचाराधीन है। याची का कहना है कि पहले से जारी चयन प्रक्रिया में कानून में बदलाव का असर नहीं होगा। इसलिए सर्च कमेटी गठित कर मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश व विपक्षी नेता बैठक कर लोकायुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का समादेश जारी किया जाए। याचिका की सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।

कर्वी के थानाप्रभारी को अवमानना नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चित्रकूट जिले में कर्बी के थाना प्रभारी रणवीर सिंह एवं एक अन्य महिला डोरिस अनीता जय को प्रथमदृष्टया अवमानना का दोषी माना है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर उन्हें एक माह के भीतर कोर्ट आदेश के पालन करने का अवसर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया जाता तो दोनो विपक्षी कोर्ट में हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति वीके बिड़ला ने दि फील्ड काउन्सिल ऑफ नार्वेजियन इवैंगेलिकल मिशन की अवमानना याचिका पर दिया है।