हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, कहा बोर्ड को फैसला लेने का अधिकार

याचिका में आरोप था कि आजम के कहने पर बनाए गए परीक्षा केंद्र

इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रदेश के मदरसों का परीक्षा केंद्र परिवर्तित करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मदरसा बोर्ड के फैसले को सही ठहराया है। याचिका में कहा गया था कि मंत्री आजम खां के इशारे पर केंद्र तय किए गए। कोर्ट ने इसे आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया है।

प्रदेश के 2628 मदरसों के चार लाख 23 हजार 591 छात्र इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा चार अप्रैल से शुरू हो रही है। सरकार ने नकलविहीन परीक्षा कराने के उद्देश्य से यूपी बोर्ड से संबद्ध 775 कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया है। अफरीद व अन्य की याचिका में इस पर आपत्ति जताई गई थी। इससे पहले मदरसों में ही अरबी, फारसी परीक्षा होती थी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एमके गुप्ता ने की। याचियों की ओर से अधिवक्ता स्वाति अग्रवाल ने बहस की।