हाई कोर्ट में सुनवाई 14 फरवरी को होगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माघ मेला प्रयाग में अखिल भारतीय धर्म संघ वाराणसी को भूमि आवंटन के खिलाफ याचिका पर संस्था व इसके अध्यक्ष स्वामी सर्वेस्वरानंद संरस्वती से एक हफ्ते में जवाब मांगा है और याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 14 फरवरी नियत की है।

भारत वर्षीय धर्म संघ की याचिका

यह आदेश जस्टिस तरुण अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति अभय कुमार की खण्डपीठ ने अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ वाराणसी की याचिका पर दिया है। स्वामी सर्वेश्वर की तरफ से अधिवक्ता बीपी शुक्ल ने जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा। राज्य सरकार तरफ से एडीएम सिटी ने हलफनामा दाखिल किया। स्थायी अधिवक्ता विष्णु प्रताप सिंह ने कोर्ट को बताया कि अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ के नाम 87 से वीरब्रती प्रबल जी महाराज को जमीन व सुविधाएं दी जा रही है। याची ने इस पर आपत्ति नहीं की है। याची अखिल भारतीय धर्म संघ व अखिल भारतीय वर्षीय धर्म संघ को एक ही संस्था मानते हुए विपक्षी अखिल भारतीय धर्म संघ ट्रस्ट को आवंटित जमीन पर आपत्ति की गयी है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता शशिनन्दन व छाया गुप्ता व अन्य ने पक्ष रखा।

सिविल वाद है पेंडिंग

मालूम हो कि धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी ने आजादी से पहले दो संस्थाएं अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ व धर्म संघ शिक्षा मण्डल का गठन कर पंजीकरण कराया आजादी के बाद स्वामी जी अखिल भारतीय धर्म संघ का नाम उपभोक्ता रहे थे संस्था के नवीनीकरण नियम आने पर नवीनीकरण नहीं हुआ। स्वामी जी की मौत के बाद विवाद के बीच एक गु्रप ने पुरानी संस्था को अखिल भारतीय धर्म संघ के नाम से नवीनीकृत करा लिया तो दूसरा गु्रप अखिल भारतीय वर्षीय धर्म संघ के नाम नवीनीकरण आवेदन दिया। जो विवादित रहा। बाद में अखिल भारतीय धर्म संघ की कार्यकारिणी ने अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ का नवीनीकरण करा लिया है। स्वामी सर्वेश्वर ने अखिल भारतीय धर्म संघ का 2014 में ट्रस्ट बना लिया। जिसपर सिविल वाद भी दायर है।