21 जनवरी 2015 से निर्वाचन आयोग के पास पेंडिंग है चेयरमैन इलेक्शन का प्रपोजल

ALLAHABAD (3 March): हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी महानगरों के विकास हेतु महानगर योजना समिति के गठन तथा इसके चेयरमैन के चुनाव को लेकर प्रदेश सरकार को नियमानुसार कदम उठाने का निर्देश दिया है। इस मामले पर जुनैद एजाज और एलके खुराना की जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस डीवाई चन्द्रचूड और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ सुनवाई कर रही है।

सरकारी वकील ने किया बचाव

याचिका में कहा गया है कि सभी स्थानीय निकायों के स्वायत्त का दर्जा संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। इस निकायों द्वारा महानगरों के विकास हेतु महानगर योजना समिति के गठन का निर्देश है। उत्तर प्रदेश में इस प्रावधान का पालन नहीं हो रहा है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस पर जवाब मांगा। सरकारी वकील ने बताया कि समिति सरकार पहले ही गठित कर चुकी है। चेयरमैन के चुनाव हेतु निर्वाचन प्रक्रिया को अनुमोदन हेतु निर्वाचक आयोग के पास 21 जनवरी 2015 को भेजा गया है। इस पर कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह समिति के गठन हेतु नियमानुसार कार्यवाही पूरी करे।