इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांगे्रस विधायक अजय राय की जमानत मंजूर कर ली है। अजय राय पर प्रतिकार यात्रा के दौरान तोड़फोड़ व मारपीट करने का आरोप है। उनके खिलाफ रासुका भी लगी थी जिसे हाईकोर्ट ने रद कर दिया है। कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर करते हुए अन्य मामले में वांछित न होने पर राय को रिहा करने का आदेश दिया है।

यह आदेश जस्टिस आरडी खरे ने अजय राय की जमानत अर्जी पर दिया है। राय का कहना था कि राजनीतिक द्वेष वश उन्हें आपराधिक मामले में फंसाया गया है। तोड़फोड़ व ¨हसा में उनकी भूमिका नहीं है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। इससे पहले हाईकोर्ट ने आरोपों को गंभीर मानते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। यह दूसरी जमानत अर्जी दाखिल की गई थी।