हाई कोर्ट में सुनवाई हुई पूरी, कोर्ट की निगरानी में हो सकता है हाई कोर्ट बार का चुनाव

वन बार वन वोट फॉर्मूला हाई कोर्ट बार के चुनाव में लागू करने पर अंतिम फैसला शनिवार को आएगा। शुक्रवार को इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूरी हो गई। हाईकोर्ट की तीन सदस्यीय पूर्णपीठ शनिवार 7 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी। जाना जा रहा है कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की निगारानी में हो सकता है। घनश्याम दूबे की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस तरुण अग्रवाल, जस्टिस दिलीप गुप्ता तथा जस्टिस कृष्ण मुरारी की पूर्णपीठ ने कहा कि 5 या 7 सदस्यी एक कमेटी गठित की जाए जो मतदाता सूची तैयार कर चुनाव कराये।

बार अध्यक्ष ने बताया

लगभग पौने ग्यारह हजार सदस्यों ने वन बार वान वोट का विकल्प पत्र भरा है

इसमें से लगभग चार हजार सदस्य ही योग्य हैं

बाईलाज के अनुसार तीन साल की सदस्यता व 31 अगस्त 17 तक के चंदे के भुगतान वाले ही मतदान कर सकते हैं

चार हजार में से बहुत से ऐसे हैं जिसकी सदस्यता 3 साल नहीं है

कोर्ट ने कहा

वह अपने फैसले में पूरी चुनाव प्रक्रिया का निर्धारण करेगी

सदस्यता शुल्क जमा करने पर भी विचार किया जाएगा।

कैंसिल हो चुका है चुनाव

बता दें कि हाई कोर्ट बार के चुनाव की तिथि पहले ही घोषित कर दी गई थी। चुनाव अधिकारी तक नियुक्त कर दिए गए थे। चुनाव की प्रक्रिया इसी महीने पूरी हो जानी थी। कोर्ट में मामला पेंडिंग होने के चलते चुनाव की प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया था।