इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरा गड़ेरिया मुहल्ले से होकर जाने वाली राणा पराक्रम जंग बहादुर रोड पर रेलवे ओवर ब्रिज के लिए किए गए सर्वे के आधार पर जारी नोटिस की वैधता के खिलाफ याचिका राज्य सरकार व जिला प्रशासन से जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 11 अक्टूबर नियत की है।

यह आदेश जस्टिस तरुण अग्रवाल तथा अजय भनोट की खण्डपीठ ने संगम लाल यादव व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता एमडी मिश्र व आरसी शुक्ल ने बहस की। याचियों का कहना है कि सौ साल से अधिक समय से लोग मकान बनाकर रह रहे हैं। सड़क की पैमाइश बीच सड़क से होनी चाहिए किंतु पूर्व दिशा की तरफ पैमाइश की गई। प्लॉट संख्या 755 पर बनी सड़क का सर्वे किया गया। 16 सितम्बर 17 को हुए सर्वे के बाद 41 लोगों को नोटिस दी गई कि उन्होंने अतिक्रमण कर घर बनाया है। वे स्वयं हटा लें अन्यथा ध्वस्त कर दिया जाएगा। कोर्ट ने 6 अक्टूबर 17 को जिलाधिकारी को भौतिक सर्वे कर लोगों की आपत्ति पर विचार कर निर्णय लेकर कोर्ट को बताने का आदेश दिया। कोर्ट ने याचिका की सुनवाई की और अगली सुनवाई की तिथि 11 अक्टूबर नियत की है।