ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नैनी स्थित कृषि विश्वविद्यालय की जमीन को बगैर शासन की अनुमति के बेचने के मामले में आरबी लाल कुलपति शुआट्स को फिलहाल राहत दी है। गिरफ्तारी पर रोक के खिलाफ उनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने निर्णय सुरक्षित कर लिया तथा कहा कि निर्णय आने तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए।

11 दिसंबर को दर्ज हुआ मुकदमा

यह आदेश जस्टिस बीके नारायण व विजयलक्ष्मी की खंडपीठ ने आरबी लाल की याचिका पर दिया है। कई दिनों की बहस के बाद कोर्ट ने इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित कर दिया। प्रदेश सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता विनोद कान्त व एजीए सगीर अहमद ने याचिका का विरोध किया तथा कहा कि कृषि विश्वविद्यालय की डांडी अरैल स्थित जमीन गलत तरीके से बेच दी गयी है तथा यीशू दरबार ट्रस्ट के नाम पर दिया गया है। याची के खिलाफ मुकदमा थाना नैनी में 11 दिसंबर 17 को दर्ज कराया गया है।