अधीनस्थ शिक्षा सेवा चयन आयोग से हाइ कोर्ट ने मांगी जानकारी, 21 को होगी अगली सुनवाई

ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी के 3587 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आयोग के अधिवक्ता से याचिका में उठाए गए बिन्दुओं पर जानकारी मांगी है। याचिका पर अगली सुनवाई 21 सितम्बर को होगी।

बताएं किस नियमावली के तहत हो भर्ती

यह आदेश जस्टिस पीकेएस बघेल ने आजमगढ़ के अभिषेक कुमार सिंह की याचिका पर दिया है। आयोग ने 18 जून,15 को भर्ती विज्ञापन निकाला था। याची का कहना है कि भर्ती उप्र पंचायत सेवा नियमावली 1978 के तहत की जा रही है जबकि इस भर्ती के लिए राज्य सरकार ने उप्र पंचायत विकास अधिकारी भर्ती नियमावली 1999 बनाई है। इसी तरह की भर्ती को 2013 में चुनौती दी गई थी जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने दोनों याचिकाओं को एक साथ सुनवाई हेतु पेश करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने आयोग के अधिवक्ता केएस कुशवाहा से यह भी पूछा है कि किस नियमावली के तहत ग्राम पंचायत अधिकारियों की भर्ती की जानी चाहिए।