प्रमुख मुख्य वन संरक्षक से व्यक्तिगत हलफनामा तलब

ALLAHABAD: इलाहबाद हाईकोर्ट ने वन विभाग में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण में धांधली के आरोप में दाखिल याचिका पर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक से 2002 से 15 फरवरी 16 तक नियमित किए गए 4571 दैनिक कर्मियों के रिकार्ड सहित हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि यदि हलफनामा दाखिल नहीं हो पाता तो प्रमुख मुख्य वन संरक्षक रिकार्ड के साथ सात दिसम्बर को कोर्ट में हाजिर हों।

सभी कर्मचारियों की संख्या मांगी थी

यह आदेश जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने चंद्रपाल सिंह की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव व राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता सीबी यादव व अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता शशांक शेखर ने पक्ष रखा। मालूम हो कि वन विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के नियमितीकरण के मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से वन विभाग के सभी दैनिक कर्मियों की संख्या व 2002 के बाद नियमित कर्मियों की संख्या सहित पूछा था कि 2010 के बाद क्या कोई वरिष्ठता सूची बनी है या नहीं।

कोर्ट संतुष्ट नहीं

प्रमुख मुख्य वन संरक्षक ने जो हलफनामा दाखिल किया, कोर्ट ने उसे संतोषजनक नहीं माना। इसी बीच चार मई 16 को वन विभाग में कार्यरत दैनिक कर्मियों को हटाकर आउट सोर्सिग से काम लेने का आदेश दिया गया जिसे लाल चंद ने चुनौती दी। कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी है। नियमितीकरण में हुई अनियमितता की जांच विजिलेंस कर रही है। इस पर कोर्ट ने पूरी पत्रावली तलब की है। कोर्ट को 4571 कर्मियों को नियमित किए जाने की जानकारी दी गई है।