हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों से पूछा कब से हर दिन बहस को तैयार

ज्योतिष्पीठ बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब प्रतिदिन सुनवाई होगी। स्वामी वासुदेवानंद की अपील पर सुनवाई के लिए विशेष रूप से गठित खंडपीठ के न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल व न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव ने वकीलों से कहा कि कोर्ट चाहती है कि शंकराचार्य विवाद का केस जनवरी के प्रथम अथवा द्वितीय सप्ताह में सभी पक्षों के वकीलों की बहस के बद तय कर दिया जाय। अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों को कहा है कि वह बताएं कि जनवरी के किस सप्ताह में वह दिन प्रतिदिन बहस पूरी करने को तैयार हैं।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दे रखा है कि वह ज्योतिष्पीठ बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य पक्ष के विवाद को लेकर दायर प्रथम अपील पर 31 दिसम्बर 2015 तक फैसला दे। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश स्वामी वासुदेवानंद की एसएलपी पर दिया। हाईकोर्ट ने स्वामी की अपील पर सिविल जज इलाहाबाद के आदेश के खिलाफ अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया था। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने शंकराचार्य स्वरूपानंद के दावे को स्वीकार कर लिया था तथा आदेश दिया था कि वासुदेवानंद न तो अपने को शंकराचार्य घोषित करेंगे और न ही छत्र, चंवर व सिंहासन का प्रयोग करेंगे। अब इस आदेश के खिलाफ स्वामी वासुदेवानंद की अपील पर अगले वर्ष जनवरी में से प्रतिदिन सुनवाई होगी। तथा इस विवाद का हाईकोर्ट शीघ्र निपटारा करेगी।

मतदाता सूची से नाम हटाए जाने पर डीएम बस्ती तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी बस्ती अनिल कुमार दमेले को गुरुवार को 10 बजे कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। बीएलओ की रिपोर्ट पर बिना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का पालन किये 98 मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने के मामले में कोर्ट ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने जिलाधिकारी से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा था। इसका अनुपालन करते हुए हलफनामा दाखिल कर बताया गया है कि इस मामले में बीएलओ के खिलाफ कार्यवाही की गयी है। यह आदेश जस्टिस तरुण अग्रवाल तथा जस्टिस वीके मिश्र ने जगदीश प्रसाद की याचिका पर दिया है।