अगली भर्ती के लिए पदों को सुरक्षित रखने को हाई कोर्ट ने सही ठहराया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस उपनिरीक्षक व प्लाटून कमांडर की विशेष आरक्षण भर्ती में खाली रह गए पदों को कैरी फारवर्ड (अगली भर्ती के लिए सुरक्षित) करने को वैध माना है। कोर्ट ने कहा है कि भर्ती में खाली रह गए पदों को सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा नहीं भरा जाएगा और इस मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है।

यह आदेश चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड तथा जस्टिस यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने अभिनव आनन्द सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि पुलिस उपनिरीक्षक व पीएसी प्लाटून कमाण्डर के चार हजार पद विज्ञापित किए गए। इसमें 3698 नागरिक पुलिस के उपनिरीक्षक एवं 312 प्लाटून कमांडर चयनित किए गए। पूर्व सैनिक, महिला व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने से 226 पद रिक्त रह गए। इन पदों को भविष्य में होने वाली भर्ती के लिए सुरक्षित रखा गया है। स्थायी अधिवक्ता रामानन्द पांडेय का कहना था कि पद विशेष आरक्षित वर्ग के हैं जिन्हें सामान्य वर्ग से नहीं भरा जा सकता।