दरोगा को छह हफ्ते में ट्रेनिंग पर भेजने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दरोगा व पीएसी कमांडेंट भर्ती 2011 में चयनित वाराणसी के सुनील कुमार वर्मा को छह हफ्ते में प्रशिक्षण के लिए भेजने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक मामला रद होने के बाद चयनित अभ्यर्थी को प्रशिक्षण पर भेजने व नियुक्ति देने से इन्कार नहीं किया जा सकता।

यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने वाराणसी के सुनील कुमार वर्मा की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता राघवेन्द्र सरन तिवारी का कहना था कि याची बीएचयू वाराणसी से विधि स्नातक की पढ़ाई कर रहा था। 29 अगस्त 2012 को परिसर में मारपीट हुई जिसको लेकर लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। विवेचनाधिकारी ने मनमाने तौर पर बिना ठोस आधार के आरोप पत्र दाखिल किया जिसे शैलेश सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया को रद कर दिया। इसके बावजूद याची को ट्रेनिंग पर नहीं भेजा गया।