जिला जज से रिपोर्ट मांगी, बार के पदाधिकारियों की सूची भी तलब

एक वकील के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही का मामला

ALLAHABAD: जज के साथ बदसलूकी के आरोप में एक अधिवक्ता गोरखनाथ यादव के खिलाफ अपराधिक अवमानना कार्यवाही के बाद बलिया के वकीलों की हड़ताल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने 10 अगस्त को हड़ताल पर जिला न्यायाधीश से रिपोर्ट मांगी है। हड़ताल का प्रस्ताव पास करने वाले बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की सूची भी मांगी गी है। बलिया में अधिवक्ता 29 जून से हड़ताल पर हैं। कोर्ट ने वकीलों से हड़ताल समाप्त करने को कहा है और अगली तिथि पर अधिवक्ता गोरखनाथ यादव को हाजिर रहने का आदेश दिया है।

अवमानना याचिका पर सुनवाई

यह आदेश जस्टिस विक्रमनाथ तथा जस्टिस आरएन कक्कड़ की खण्डपीठ ने आपराधिक अवमानना याचिका पर दिया है। हाईकोर्ट की तरफ से याचिका पर अधिवक्ता सुधीर मेहरोत्रा ने पक्ष रखा। मालूम हो कि मोटर दुर्घटना दावे के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील पर कोर्ट ने दावा राशि कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया। यह राशि जमा की गयी है। घायल व्यक्ति विकलांग हो गया है। अधिवक्ता ने जमा राशि मुक्त करने कोर्ट से मांग की। हाईकोर्ट से ऐसा आदेश न होने के कारण जज ने असमर्थता प्रकट की जिस पर विवाद हुआ और जज ने अधिवक्ता के खिलाफ बदसलूकी करने की रिपोर्ट की। इसी पर आपराधिक अवमानना कार्यवाही की गयी है। कोर्ट के आदेश पर अधिवक्ता हाजिर थे।