पुनर्विचार के लिए एक महीने का मौका, 25 मई को रिपोर्ट तलब

हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानी सीवाई चिंतामणि सड़क का नाम बदलकर पूर्व महापौर रविभूषण बधावन के नाम करने पर पुनर्विचार आदेश का पालन न करने पर नगर निगम इलाहाबाद को कड़ी फटकार लगायी है। कोर्ट ने पुनर्विचार कर निर्णय की रिपोर्ट पेश करने के लिए एक माह का समय दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 25 मई को होगी।

ऐतिहासिक तथ्यों पर विचार किए बिना लिया फैसला

यह आदेश जस्टिस दिलीप गुप्ता तथा जस्टिस आरके कक्कड़ की खंडपीठ ने कृष्ण स्वरूप आनंदी की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता एसके मिश्र का कहना है कि नगर निगम ने बिना ऐतिहासिक तथ्यों पर विचार किये मनमाने तौर पर सड़क का नाम बदलने का फैसला लिया है जो देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाले सेनानी का अपमान है। कोर्ट ने चिंतामणि की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए नगर निगम को अपने फैसले पर 19 अप्रैल तक पुनर्विचार कर निर्णय से अदालत को अवगत कराने का निर्देश दिया था। समय बीतने के बावजूद नगर निगम ने अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया जिस पर कोर्ट ने नाराजगी प्रकट की और एक माह में फैसले पर पुनर्विचार कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।