सिटी का ट्रैफिक मैनेजमेंट दुरुस्त करने को लेकर हाई कोर्ट गंभीर

थानो पर सीधे तय की गई जिम्मेदारी, अधिवक्ताओं ने दी कोर्ट में रिपोर्ट

एडीए, नगर निगम और पुलिस टीम कार्रवाई करते हुए आगे चलती है और कुछ ही घंटों के बाद अतिक्रमण फिर से आबाद हो जाता है। ऐसा न हो, इसकी जिम्मेदारी अब संबंधित थाने की होगी। थानेदार इसके लिए सीधे जिम्मेदार होंगे। यह आदेश है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। सिटी के ट्रैफिक मैनेजमेंट और जाम की समस्या पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि स्थायी समाधान जरूरी है। टेम्परेरी व्यवस्था नहीं चलेगी।

वकीलों ने पेश की हकीकत

पिछले दिनों इस मामले में सुनवाई कर रही जस्टिस अरुण टंडन और केपी सिंह की बेंच ने जिम्मेदारों से हलफनामा मांगने के साथ वकीलों से भी कहा था कि वह फोटोग्राफ्ट के साथ अतिक्रमण की स्टेटस दें। बुधवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकीलों ने फोटोग्राफ पेश किए तो कोर्ट ने डीएम और एसएसपी को इसे सौंपते हुए हलफनामा मांग लिया।

जाम की बड़ी समस्या

हाई कोर्ट के आसपास से लेकर पानी की टंकी

सिविल लाइंस में सुभाष चौराहा के आसपास

स्टेशन में सिटी साइड की तरफ वाले मार्ग पर

बिजनेस हब चौक, जानसेनगंज, रामबाग और पुराना शहर

ट्रैफिक पुलिस चौराहा, कटरा, लोक सेवा आयोग चौराहा

जाम की टाइमिंग

स्कूल खुलने के समय सड़कों पर मवेशियों के चलते

दोपहर में स्कूल बंद होने के समय बेतरतीब खड़े वाहनो के चलते

मुख्य चौराहों पर शाम के समय ट्रैफिक पुलिस की गैरमौजूदगी

ऑफिस टाइम सुबह दस से 11 और शाम को पांच से छह बजे

मार्केटिंग टाइम शाम सात बजे से लेकर रात 11 बजे तक

कोर्ट ने कहा

बार एसोसिएशन भी यातायात सुगम बनाने में सहयोग करेगा

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अतिक्रमण स्थायी रूट से हटाना सुनिश्चित करें