-पंजाब के पूर्व डीजीपी जेएफ रिबेरो ने दाखिल की है पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समय में हुई भर्तियों की सीबीआई जांच के लिए याचिका

ALLAHABAD: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में डा। अनिल यादव के कार्यकाल में हुई भर्तियों की सीबीआइ जांच की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और आयोग से जवाब मांगा है। यह याचिका कई पूर्व पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से दाखिल की गई है। इससे पहले सीबीआइ जांच की ही मांग के लेकर एके याचिका प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति भी दाखिल कर चुकी है। कोर्ट ने दोनों को एक साथ सूची बद्ध करने का निर्देश दिया है।

याचिका में जताई धांधली की आशंका

जस्टिस दिलीप गुप्ता तथा जस्टिस मुख्तार अहमद की खण्डपीठ ने पंजाब के पूर्व डीजीपी जेएफ रिबेरो व कई अन्य पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों की और से दाखिल इस जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिका में अनिल यादव की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को अवैध करार देने को आधार बनाते हुए उनके कार्यकाल में हुई भर्तियों में व्यापक धांधली की आशंका जताई गई है। साथ ही निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। आयोग की ओर से अधिवक्ता निशीथ यादव ने और प्रतियोगियों की ओर से अधिवक्ता आलोक मिश्र ने पक्ष रखा।