मनरेगा की मानीटरिंग के लिए 11 लोकपाल

मनरेगा योजना की मानीटरिंग के लिए 11 लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। ये 41 जिलों का काम देखेंगे। यह जानकारी राज्य सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट में दी। स्थायी वकील ने बताया कि प्रदेश सरकार ने 7 फरवरी 14 को एक शासनादेश सारी कर यह नियुक्तियां की हैं। इस संबंध में दाखिल एक जनहित याचिका की सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस डीवाई चन्द्रचूड़ व जस्टिस यशवंत वर्मा ने मुख्य स्थायी अधिवक्ता से कहा कि वह अगली तिथि 11 जनवरी 16 को कोर्ट को बताएं कि शेष जिलों के लिए लोकपालों की नियुक्तियां क्यों नहीं दी गई।

सीसैट की स्थायी पीठ का रास्ता साफ

इलाहाबाद में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपीलीय अधिकरण (सीसैट) की स्थायी पीठ गठन का रास्ता साफ हो गया है। केन्द्र सरकार के राजस्व सचिव ने 34 एएमजी मार्ग पर स्थित जमीन पर स्थायी भवन बनाने को मंजूरी दे दी है। कोर्ट के आदेश पर केन्द्र सरकार के कई अधिकारी कोर्ट में हाजिर रहे और हलफनामा दाखिल कर कृत कार्यवाही की जानकारी दी। कोर्ट ने स्थायी पीठ के लिए भवन निर्माण होने तक केन्द्रीय इक्साइज विभाग की रेड बिल्डिंग में अस्थायी पीठ को कार्यरत रहने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने भवन निर्माण पर 4 अप्रैल को प्रगति की जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति वीके मिश्र की खण्डपीठ ने दिया है।

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सीईओ कैंट बोर्ड को निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शम्भू बैरक कैंट एरिया इलाहाबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्यवाही के आदेश के पालन को 6 हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट ने सीईओ कैंटोनमेंट बोर्ड शालिनी पांडेय को नियमानुसार निर्णय लेने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी ने मगन चन्द्र जैन की अवमानना याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। कोर्ट ने यह आदेश नए सिरे से कैंट बोर्ड के गठन को देखते हुए दिया है और कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो याची दोबारा अवमानना याचिका दाखिल कर सकता है।

वोटर लिस्ट से नाम हटाने पर डीएम को फटकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बस्ती जिले में 98 लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाने में लापरवाही बरतने वाले एसडीएम, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने जिलाधिकारी बस्ती को अन्य अधिकारियों को 27 जनवरी को कोर्ट में उपस्थित रहने का भी निर्देश दिया है। यह आदेश जस्टिस तरुण अग्रवाल तथा जस्टिस वीके मिश्र की खंडपीठ ने जगदीश प्रसाद व अन्य की याचिका पर दिया है।

क्रियायोग संस्थान झूंसी के अवैध निर्माण पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सत्यम के झूंसी स्थित क्रिया योग सत्संग समिति एवं अनुसंधान संस्थान द्वारा गंगा किनारे किए जा रहे निर्माण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने संस्थान की सचिव ज्ञान माता राधा सत्यम को नोटिस जारी की है। याचिका की सुनवाई 4 फरवरी को होगी। यह आदेश चीफ जस्टिस डॉ। डीवाई चंद्रचूड़ तथा जस्टि यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने सुनील चौधरी की जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने डीएम को निर्देश दिया है कि वह एसडीएम की रिपोर्ट के साथ मौका मुआयना करें तथा हलफनामे के जरिए रिपोर्ट दें।