ALLAHABAD: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ट्रांस यमुना, आगरा के निलंबन पर रोक लगा दी है तथा राज्य सरकार से याचिका पर एक माह में जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति वीके शुक्ला तथा न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी की खंडपीठ ने क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी आगरा महेश चंद्र गौतम की याचिका पर दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी व श्रीप्रकाश सिंह ने बहस की। इनका कहना है कि याची ने 16 अप्रैल 15 को जारी शासनादेश का पालन कराने में डीलरों की मनमानी पर सख्ती की जिससे मिट्टी तेल के थोक विक्रेता एकजुट हो गये और उन्होंने याची के खिलाफ निराधार शिकायत की। याची से स्पष्टीकरण भी मांगा गया। याची ने सफाई भी दे दी है। याची पुरानी परंपरा को रोकने की कार्यवाही कर रहा है। क्षुब्ध विक्रेताओं ने झूठी शिकायत की है। इस पर कोर्ट ने निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है।