ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) भर्ती में सवालों के गलत उत्तर को लेकर दाखिल आर्य सुमन पांडेय की याचिका बलहीन मानते हुए खारिज कर दी है। कोर्ट ने आयोग द्वारा घोषित परिणाम पर हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति वीके शुक्ल तथा न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी की खण्डपीठ ने उ.प्र। लोक सेवा आयोग के स्पष्टीकरण को संतोषजनक मानते हुए दिया है। आयोग के अधिवक्ता निशीथ यादव का कहना था कि आयोग ने विशेषज्ञ टीम से प्रश्नोत्तरों की जांच करायी। चार सवाल हटा दिये गये। चार के उत्तर संशोधित करने के पश्चात परिणाम घोषित किया गया है। चयन प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। याची चयन में किसी गड़बड़ी को नहीं बता सका। इसपर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।