बिना लिखित परीक्षा के पुलिस भर्ती को चुनौती

बिना लिखित परीक्षा कराए होने जा रही पुलिस भर्ती पर जवाब मांगा गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शैक्षिक योग्यता एवं शारीरिक दक्षता के आधार पर की जा रही पुलिस भर्ती की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को भी जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डा। डीवाई चंद्रचूड तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने रणविजय सिंह व सात अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में बिना लिखित परीक्षा के पुलिस भर्ती नियमावली 2015 की वैधता को चुनौती दी गयी है। याची अधिवक्ता का यह भी कहना था कि सरकार मनमानी नीति नहीं अपना सकती। लिखित परीक्षा न कराना भर्ती की पारदर्शिता के खिलाफ है। याचिका की सुनवाई अब चार हफ्ते बाद होगी।

अस्पताल का निर्माण जारी रखने पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद के दरभंगा कालोनी में 12 मीटर चौड़ी सड़क पर बन रहे अस्पताल के निर्माण पर रोक लगा दी है। याची का कहना है कि शासनादेश के तहत 18 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर अस्पताल नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने अस्पताल के मालिक डा। डीके अग्रवाल को भी नोटिस जारी की है। याचिका की सुनवाई अब 24 फरवरी को होगी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डा। डीवाई चंद्रचूड तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने दरभंगा कालोनी वेलफेयर एसोसिएशन की जनहित याचिका पर दिया है।