केंद्र व राज्य सरकार से हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बंगलादेशी नागरिक से निकाह करने वाली भारतीय लड़की को मिल रही परिवार की धमकी पर एसपी पीलीभीत को याचियों की सुरक्षा करने का निर्देश दिया है.नार्वे में रहते हुए प्रेम पाश में उलझे पीलीभीत की निशा सिंह उर्फ नवी जान ने नोआरखाली-बंगलादेश के सुहैल राणा के साथ भारत में आकर शादी कर ली। जिससे नाखुश लड़की के परिवार वाले उसे धमका रहे हैं। इस पर दोनों ने याचिका दाखिल कर सुरक्षा की गुहार की है।

सरकार को चार सप्ताह का समय

कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार से याचिका पर चार हफ्ते में जवाब मांगा है और याची सुहैल से अपने बीजा की प्रति हलफनामे के मार्फत दाखिल करने का आदेश दिया है। यह आदेश जस्टिस एमसी त्रिपाठी ने निशा सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका का विरोध करते हुए भारत सरकार के अधिवक्ता राजेश त्रिपाठी का कहना था कि सुहैल ने अपना बीजा नहीं लगाया है। जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि वह भारत में वैध या अवैध रूप से रह रहा है। सुहैल नार्वे के होटल एल्विया में कर्मचारी है। वहीं निशा भी अपनी आन्टी से मिलने गयी थी। दोनों ने नवम्बर में भारत आकर 7 जनवरी 19 परिवर्तन कराया गया। जारी प्रमाणपत्र में खामियो की तरफ भी कोर्ट का ध्यान खींचा गया, किन्तु कोर्ट ने कहा जवाब आने के बाद विचार किया जायेगा।