-पांच जुलाई को फिर से होगा जिला बार एसोसिएशन के लिए चुनाव

-इलाहाबाद जिला बार एसोसिएशन के चुनाव पर हाईकोर्ट का फैसला

ALLAHABAD: डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनाव दुबारा कराया जाएगा। पांच जुलाई को होने वाला चुनाव जिला प्रशासन की निगरानी में होगा। यह फैसला हाइ कोर्ट ने थर्सडे को दिया है। कोर्ट ने जिला बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष से बार से खर्च हुए म् लाख रुपये के ब्योरे के साथ हलफनामा मांगा है और पूछा है कि इतनी बड़ी धनराशि किन कामों में खर्च की गईप्त कोर्ट ने लगभग डेढ़ लाख रुपये बार के खाते में मौजूद होने की जानकारी के बाद भ् जुलाई को होने वाले चुनाव को हरी झंडी दे दी है।

कोर्ट ने कहा है कि बैलेट पेपर छपवा कर एक जुलाई को हाईकोर्ट में दे दिया जाए। महानिबंधक इन बैलेट पेपरों पर अपने हस्ताक्षर कर दें इसके बाद हस्ताक्षर युक्त बैलेट पेपर पर मतदान कराया जाए। मतदान जिला प्रशासन की निगरानी में होगा और मतपेटियां भी जिला प्रशासन की अभिरक्षा में रखी जाएंगी। मतगणना कर चुनाव परिणाम की सूचना निर्वाचन अधिकारी को दे देंगे। हालांकि कोर्ट ने अभी औपचारिक आदेश पारित नहीं किया है किंतु चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का खाका तैयार हो गया है। कोर्ट के सामने एजेंसी को हुए नुकसान व चुनाव खर्च में गड़बड़ी की शिकायतों को देखते हुए कोषाध्यक्ष से खर्च का ब्योरा मांगा है। बात आगे बढ़ी तो बार के कई पदाधिकारी परेशानी में पड़ सकते हैं।

कोर्ट के रुख से साफ हो गया कि बार की चुनाव प्रक्रिया व्यर्थ हो चुकी है। तैयार मतदाता सूची पर जुलाई में मतदान के परिणाम के अनुसार नई कार्यकारिणी का चुनाव हो सकेगा। मंत्री पद के प्रत्याशी देवेन्द्र कुमार मिश्र नगरहा की याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति अरुण टण्डन तथा न्यायमूर्ति हर्ष कुमार की खण्डपीठ कर रही है।

बता दें कि पिछले वर्ष हाईकोर्ट ने चुनाव विवाद पर निर्देश दिया था कि जिला बार का चुनाव प्रतिवर्ष हर हाल में फ्क् मार्च तक करा लिया जाए तथा नई चुनी जाने वाली कार्यकारिणी बचा हुआ कार्यकाल ही पूरा करेगी। कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद जिला बार की कार्यकारिणी ने समय से चुनाव नहीं कराया। एल्डर कमेटी के हस्तक्षेप पर चुनाव शुरू हुआ। प्रकरण पुन: हाईकोर्ट आया। कोर्ट ने चुनाव तिथि दी। विवाद उलझने के कारण एक मौका और दिया गया। कोर्ट के निर्देश पर तय तिथि ख्ख् मई को चुनाव हुआ। ख्ब् मई को मतगणना के समय 800 मतदान अवैध पाए जाने पर तोड़फोड़ हुई और पूरी चुनाव प्रक्रिया के रिकार्ड नष्ट हो गए। कोर्ट में चुनाव अधिकारी ने रिपोर्ट दी जिसके बाद कोर्ट ने भ् जुलाई को नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश दिया है।