हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा सब्सिडी योजनाओं बंद करके क्यों नहीं दे रहे पका हुआ सस्ता भोजन

ALLAHABAD@inert.co.in

रहम सिर्फ राजधानी लखनऊ में रहने वाले गरीबों पर ही क्यों किया जा रहा है। बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त इलाकों में रहने वाले किसानों और गरीबों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था क्यों नहीं की जाती? इस सवाल के बदले में चीफ सेक्रेट्री ने गरीबों के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी और सब्सिडी की जानकारी तो दी लेकिन, मुद्दे पर कोई जानकारी नहीं दी। इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए चीफ सेक्रेट्री को हलफनामा दाखिल करके स्थिति स्पष्ट करने के लिए 12 मार्च तक का मौका दिया है। इस दिन इस मुद्दे पर फिर सुनवाई होगी। यह आदेश जस्टिस सुधीर अग्रवाल व शशिकान्त की खंण्डपीठ ने बुंदेलखंड हाई कोर्ट अधिवक्ता संघ की जनहित याचिका पर दिया है।

कोर्ट ने पूछा

लखनऊ में सरकार किस कानूनी योजना से 5 व 10 रुपये में गरीबो को भरपेट भोजन दे रही है

बुंदेलखंड के गरीबो को ऐसी सुविधा क्यों नही दी जा सकती

बुंदेलखंड के गरीबो को 2, 5 और 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने की योजना पर सरकार का पक्ष स्पष्ट करे

सरकार मुफ्त अनाज सहित अन्य योजनाओं में सब्सिडी बन्द कर क्यों नही गरीबो को सस्ते दर पर भोजन की योजना लागू करती

मुख्य सचिव का जवाब

कानून के मुताबिक सरकार गरीबी रेखा से नीचे के लोगो की सहायता योजनाओं पर अमल कर रही है

याची का तर्क

संसद की कैंटीन में सरकार भारी सबसिडी दे रही है

लखनऊ में दो जगहों पर 5 व 10 रुपये में भोजन योजना शुरू की गयी है

ऐसी योजना बुंदेलखंड में भी शुरू की जा सकती है