- गलत तरीके से समायोजन करने पर हाईकोर्ट ने लगाया था स्टे

BAREILLY:

सरकारी स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों की समायोजन प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। इसके बाद भी जिले में शिक्षकों को इधर से उधर करने में बीएसए लगी हैं। ट्यूजडे को शिक्षक संगठनों ने इस बारे में सीडीओ से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। जिस पर सीडीओ ने तुरंत हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करने के आदेश बीएसए को दिए हैं। दरअसल जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ व यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी विकास भवन पहुंचे। उन्होंने सीडीओ सत्येंद्र कुमार को प्रार्थना पत्र के साथ हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ का स्टे ऑर्डर सौंपा।

गलत तरीके से किया समायोजन

इस दौरान संघ के मंडलीय अध्यक्ष डॉ। विनोद शर्मा ने बताया कि शिक्षा विभाग ने सीनियर शिक्षकों की बजाय पहले जूनियर शिक्षकों को दूसरे ब्लॉक के स्कूलों में समायोजित किया। 20 जुलाई को तैनाती आदेश भी जारी किए। जिस पर शिक्षकों ने आपत्ति दर्ज कराई। जब अफसरों ने सुनवाई नहीं की तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। यूटा के जिलाध्यक्ष भानू प्रताप सिंह ने बताया कि 14 सिंतबर को कोर्ट ने समायोजन को नियम के विरूद्ध पाया और प्रक्रिया पर रोक लगा दी। फिर भी अफसर शिक्षकों को तैनाती आदेश के अनुसार स्कूल में कार्यभार ग्रहण करने का दबाव बना रहे हैं। इस मौके पर मानवेंद्र यादव, तेजपाल मौर्य, विनोद चौधरी, अनुज शर्मा रिजवान अहमद, विजय आर्य, सुशील कुमार, रेखा गुप्ता, हेमंत कुमार, रवि कुमार, राजेश सिंह, अमित कुमार आदि मौजूद रहे।