- पीडि़ता बोली पुलिस की लापरवाही के चलते नहीं हो सकी कार्रवाई

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क्चन्क्त्रश्वढ्ढरुरुङ्घ<द्गठ्ठद्दद्गठ्ठस्त्र> :

बंगलुरू की युवती से रेप के मामले में फ्लाइट लेफ्टिनेंट की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने 5 जुलाई को रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस अब कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है। वहीं इस मामले में रेप पीडि़ता का कहना है कि पुलिस ने जांच में घोर लापरवाही की जिसके चलते आरोपी को हाईकोर्ट से स्टे मिला है, लेकिन वह भी न्याय पाने के लिए शांत नहीं बैठेगी।

5 जुलाई को ही जारी हुआ था एनबीडब्ल्यू

युवती की तहरीर पर तत्कालीन एसएसपी कलानिधि नैथानी ने इज्जतनगर थाने में 8 जून को एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसकी जांच भी चल रही है। इस मामले में आरोपी पर एनबीडब्ल्यू आदेश भी जारी हुआ लेकिन थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार ही नहीं किया। अब पुलिस का कहना है कि वह कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल करेगी, लेकिन इसके लिए एयरफोर्स से अनुमति लेने के बाद दाखिल की जाएगी। जिसके बाद ही गिरफ्तारी की जा सकती है।

शादी का झांसा देकर किया था रेप

बंगलुरु से एक लड़की ने बताया कि आठ माह पूर्व एयरफोर्स में तैनात फ्लाइट लेफ्टिनेंट ने शादी कराने वाली ऑनलाइन वेबसाइट पर अपना बायोडाटा डाला। जो फोटो लगाई थी, वो फाइटर प्लेन के साथ थी। इस पर उसने लड़के से पूना जाकर मुलाकात की। उसने खुद को अविवाहित बताया। नौ दिसंबर 2017 को शादी का झांसा देकर फ्लाइट लेफ्टिनेंट ने युवती के साथ पूना में ही शारीरिक संबंध बना लिए। मार्च 2018 में शादी करने की बात तय हुई। मार्च में युवती बंगलुरु से बरेली इज्जतनगर एयर फोर्स पर पहुंची तो यहां फ्लाइट लेफ्टिनेंट ने उसे अपने घर पर आठ दिन रखकर यौन शोषण किया।