- केन्द्र सरकार को झटका

- गत वर्ष 7 जुलाई से वाहनों से वसूला जा रहा था टोल टैक्स

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने बिना सड़क का निर्माण कार्य पूरा हुए एनएच -77 से टोल टैक्स की वसूली किए जाने पर रोक लगा दी। अदालत ने एनएचएआइ से कहा कि सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ही वाहनों से टैक्स की वसूली की जाए। पटना हाईकोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने यह आदेश मुजफ्फरपुर से वाया सीतामढ़ी, सोनवर्षा तक जाने वाली नेशनल हाईवे के मामले पर सुनवाई करते हुए दिया। इस सड़क की कुल लंबाई 8ख् किलोमीटर है, जबकि अभी तक 7ख् किलोमीटर तक निर्माण हो पाया है।

क्यों दायर करनी पड़ी याचिका

टोल टैक्स की वसूली पर रोक लगाने के लिए अरविन्द कुमार ठाकुर ने लोकहित याचिका दायर की थी। अधिवक्ता अशहर मुस्तफा ने अदालत को जानकारी दी कि नेशनल हाइवे क्लेक्शन ऑफ टोल फी रूल्स के सेक्शन-फ् में स्पष्ट किया गया है कि टोल टैक्स की वसूली कब से शुरू की जाएगी। इस नियमावली में कहा गया है कि पूर्णरूप से सड़क बनने के ब्भ् दिन के बाद से टोल टैक्स की वसूली होगी। लेकिन एनएच-77 पूरी तरह से बनकर तैयार भी नहीं हुआ और प्राइवेट एजेंसी की तरह पैसे की वसूली होने लगी। इसे मामले पर सुनवाई करने वाली कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी एवं न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के निवेदन को सही ठहराया, जबकि केन्द्र सरकार के वरीय अधिवक्ता एसडी संजय ने टैक्स पर रोक लगाये जाने पर आपत्ति की।