-चीफ जस्टिस के नेतृत्व में पीठ ने की जनहित याचिका पर सुनवाई

-नगर निगम से कहा, पार्क के चारों तरफ सफाई का मुकम्मल इंतजाम करावें

ALLAHABAD: अब इलाहाबाद हाइ कोर्ट ने कंपनी के आसपास साफ-सफाई और सौंदर्यीकरण को नोटिस ले लिया है। कोर्ट ने सौन्दर्यीकरण में आ रही धन की दिक्कतों को दूर करने का निर्देश प्रमुख सचिव आवास को दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मुख्य अभियंता ने प्रमुख सचिव को प्रस्ताव आलरेडी भेज रखा है। इसे मंजूरी देते हुए सहयोग किया जाए ताकि पार्क के सौन्दर्यीकरण का कार्य जल्द से जल्द पूरा कराया जा सके। कोर्ट ने नगर निगम को भी आदेश दिया है कि पार्क के आसपास नियमित सफाई की व्यवस्था की जाए।

पार्किंग की व्यवस्था हो चुकी है

यह आदेश चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस दिलीप गुप्ता की खण्डपीठ ने मधु सिंह की जनहित याचिका पर दिया है। प्रदेश के अपर महाधिवक्ता एवं पार्क सौंदर्यीकरण कमेटी के चेयरमैन सीबी यादव ने कोर्ट को बताया कि सुबह-शाम सैर करने वालों के वाहनों की पार्किंग व्यवस्था कर दी गई है। शेष बचे काम शीघ्र ही पूरे होंगे। पार्क की साफ-सफाई व लाइटिंग व्यवस्था भी ठीक की जा रही है। कोर्ट ने कहा कि चेयरमैन होने के नाते सीबी यादव ही पार्क की समस्याओं का हल निकालने का उपाय करें।

कमेटी अध्यक्ष दें कूड़ा उठाने की समस्या का समाधान

कंपनी बाग स्थित संग्रहालय में कूड़ा उठाने को वाहन प्रवेश की अनुमति मांगी गई। कहा गया कि सौ से अधिक छात्रों के वाहन भी प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। बैंक की गाड़ी भी नहीं जा पा रही है। कोर्ट के वाहन प्रवेश पर रोक के चलते संग्रहालय को परेशानी उठानी पड़ रही है। कोर्ट ने कमेटी अध्यक्ष को संग्रहालय की परेशानियों का हल ढूंढ़ने को कहा है। याचिका की सुनवाई क्ख् फरवरी को होगी।