-सीएम को पटना हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

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PATNA: सीएम नीतीश कुमार को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. पंडारक थाना क्षेत्र के सीताराम सिंह की हत्या के मुकदमे में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ क्रिमिनल केस नहीं चलेगा. यह मामला 28 साल पुराना है. हाईकोर्ट ने नीतीश कुमार केखिलाफ निचली अदालत में लंबित मुकदमे की कार्यवाही को हमेशा के लिए बंद कर दिया. सीएम नीतीश कुमार की याचिका पर जस्टिस एहसान अमानुल्ला ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया है. बाढ़ के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रंजन कुमार ने उनके खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी थी, जिसे नीतीश कुमार की ओर से 2009 में पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी.

क्या है पूरा मामला

मामला पटना जिले के पंडारक थाना क्षेत्र का है. वर्ष 1991 में 16 नवम्बर को बाढ़ लोकसभा क्षेत्र के मध्यावधि चुनाव के दिन पंडारक थाना क्षेत्र के प्राइमरी स्कूल के शिक्षक सीता राम सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. इस घटना में कुछ लोग घायल भी हुए थे. प्राथमिकी हत्या के एक दिन बाद दर्ज कराई गई थी. जिसमें नीतीश सहित पांच लोगों को अभियुक्त बनाया गया था. बाद में नीतीश कुमार और दुलार चन्द्र को आरोप मुक्तकर दिया गया था. 2009 में अशोक सिंह ने बाढ़ के एसीजेएम की अदालत में परिवाद दाखिल कर नीतीश कुमार और योगेन्द्र यादव को अभियुक्तबनाने की मांग की. जिसे एसीजेएम ने स्वीकार किया था.

10 साल बाद आया फैसला

पटना हाईकोर्ट में इस मामले में लंबे समय से सुनवाई चली. निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी गई. हाईकोर्ट ने 31 जनवरी को सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सीएम नीतीश कुमार की ओर से जबलपुर हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट राजेन्द्र सिंह और पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट कृष्णा प्रसाद सिंह ने बहस में हिस्सा लिया था.