PATNA : पटना में बने फ्लाईओवर ब्रिज की नीचे किए गए अतिक्रमण पर हाईकोर्ट ने अधिकारियों से पूछा कि इसे कैसे हटाया जाएगा। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण को हटाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने नगर निगम आयुक्त, डीएम एवं ट्रैफिक एसपी से इस अतिक्रमण को हटाने की कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा है।

क्या वेंडरों को स्थान दिए गए?

शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की दो सदस्यीय खंडपीठ ने सुरेन्द्र सिंह द्वारा दायर एक लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दो सप्ताह के अन्दर उक्त जानकारी मांगी । खंडपीठ ने कहा कि जाम की समस्या पर काबू पाने के लिए ओवरब्रिज बनाए गए थे। लेकिन अब इसके नीचे ही अतिक्रमण हो गया है। निगम द्वारा इस बात का प्रतिवाद किए जाने पर मुय न्यायाधीश मेनन ने अधिकारियों को खरी खरी भी सुनाई। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि पटना स्टेशन जैसी महत्वपूर्ण जगह पर फ्लाईओवर के नीचे अतिक्रमण हो गया है। इसके चलते फ्लाईओवर बने लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी इस इलाके में यातायात सामान्य नहीं हो पाया है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि वेंडरों को उचित स्थान आवंटित किए गए हैं या नहीं?

एमआर शाह बनें पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस

जस्टिस एमआर शाह पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाये गए हैं। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन का स्थानान्तरण दिल्ली हाईकोर्ट कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम से मिली जानकारी के अनुसार झारखण्ड हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की जगह अब कोलकाता हाईकोर्ट के वरिष्ट न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस झारखंड के मुख्य न्यायाधीश होंगे। मालूम हो कि न्यायाधीश मेनन मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से स्थानांतरित होकर पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाये गए थे। गुजरात हाईकोर्ट से आने वाले वरिष्ठ न्यायाधीश शाह 15 मई 2020 तक पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे ।

प्रदूषण मामले में अफसर तलब

आलमगंज और सुल्तानगंज के आवासीय इलाके से छोटी फैक्ट्रियों को नहीं हटाए जाने पर पटना हाईकोर्ट ने निगम व जिला प्रशासन के अधिकारियों को 13 अगस्त को तलब किया है। स्थानीय निवासियों ने कारानों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण की कोर्ट में शिकायत की थी।

उक्तइलाके के स्थानीय निवासी सलीमुल्लाह ने इस संबंध में हाईकोर्ट में एक लोकहित याचिका दायर की थी। शोर से लोगों का जीना मुहाल

याचिका में बताया गया था कि उपरोक्त इलाके में बक्से बनाने की तमाम छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं। इनमें टीन पीटने से कानफोड़ू आवाज होती है। शोर से आसपास के इलाके में लोगों का रहना मुहाल हो गया है।