पूर्व विधायक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था सरदार जोगिंदर सिंह ने

पूर्व विधायक ने होटल मालिक के खिलाफ दर्ज करायी थी फ्रॉड की रिपोर्ट

ALLAHABAD: घंटो कोर्ट में चली बहस के बाद धोखाधड़ी के मामले में शहर के प्रतिष्ठित होटल मिलन के मालिक सरदार जोगिंदर सिंह पुत्र सुजान सिंह निवासी ताशकंद मार्ग थाना सिविल लाइंस को कोर्ट आदेश पर नैनी जेल भेज दिया गया है। कोर्ट की तरफ से अब इस मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई 21 फरवरी को सेशन कोर्ट में होगी।

दर्ज कराया था पूर्व विधायक ने मुकदमा

कोर्ट में पूर्व विधायक सईद अहमद ने मुकदमा दर्ज कराया था कि सरदार जोगिंदर सिंह ने कूट रचित दस्तावेज तैयार कराकर उनकी डेढ़ करोड़ रुपये की सम्पत्ति हड़पने की कोशिश की। उन्होंने कागजात को एडीए में पेश किया था। दूसरी तरफ सरदार जोगिंदर सिंह का कहना था कि सईद अहमद ने खुद अपनी भूमि 95 लाख में बेचने का इकरारनामा किया था। वहंी इस मामले में होटल मालिक ने कार्यवाही स्थगति कराने के लिए हाईकोर्ट का सहारा लिया। हाईकोर्ट ने 28 नवम्बर 2017 को 45 दिन की अवधि देते हुए निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया।

अंतरिम जमानत नहीं मिली

उक्त अवधि भी बीत जाने के बाद समर्पण किया। तथा अंतरिम जमानत पर छोड़ जाने का निवेदन सेशन जज के समक्ष किया। बचाव पक्ष की ओर से तथा अभियोजन की ओर से विस्तार पूर्वक तर्क पेश किया गया। बचाव पक्ष ने तर्क में कहा कि अभियुक्त निर्दोष है। उसे फर्जी फंसाया जा रहा है। अभियोजन की तरफ से राम अभिलाश सिंह, मनीष खन्ना, सुधीर श्रीवास्तव, अरुण कुमार पाण्डेय ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट के निर्देश का उल्लघंन होने के साथ ही दो इकरारनामा कूटरचित करके डेढ़ करोड़ रुपए की भूमि को हड़पने की योजना थी।