- एक साल के इंतजार के बाद ट्यूजडे से ऑन हुआ नगर निगम का सॉफ्टवेयर

-31 अक्टूबर तक टैक्स जमा करने पर मिलेगी 10 परसेंट छूट

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BAREILLY: पिछले करीब एक साल से हाउस टैक्स जमा करने के लिए भटक रहे करदाताओं के लिए अच्छी खबर है। अब करदाता घर बैठे ही एक क्लिक पर हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं। इसके लिए नगर निगम ने वेबसाइट खोल दी है। करदाता नगर निगम नई टैक्स की वेबसाइट पिछले करीब एक साल से हाउस टैक्स जमा करने के लिए भटक रहे करदाताओं के लिए अच्छी खबर है। अब करदाता घर बैठे ही एक क्लिक पर हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं। इसके लिए नगर निगम ने वेबसाइट खोल दी है। करदाता नगर निगम नई टैक्स की वेबसाइट tax.onlinebnn.com tax.onlinebnn.com पर जाकर अपना टैक्स जमा कर सकते हैं। इसके लिए एचडीएफसी स्लाॅट को चुना गया है।

ऐसे जमा करें ऑनलाइन टैक्स

नगर निगम के कर अधीक्षक आरपी सिंह ने बताया कि सबसे पहले करदाता को नगर निगम की नई टैक्स वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद कॉर्नर पर 'पे टैक्स' का ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक करने के बाद बरेली के चारों जोन दिखाई देने लगेंगे, जिसके बाद यूजर को अपना जोन सेलेक्ट करके अपना नगर निगम से जारी टैक्स का आईडी नंबर डालना होगा। आईडी नंबर डालते ही बिल शो होने लगेगा। इसके बाद बिल पेमेंट के ऑप्शन चुनकर टैक्स का ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे।

10 परसेंट छूट के साथ निकलेगा बिल

जैसा कि नगर निगम ने बताया था कि 31 अक्टूबर तक बिल जमा करने वाले यूजर को 10 परसेंट छूट के साथ बिल जमा करने का फायदा होगा। उसी के अनुसार सॉफ्टवेयर को अपडेट कराया गया है। फ्क् अक्टूबर से पहले जो भी व्यक्ति अपना बिल जमा करेगा उसका बिल ऑटोमेटिक 10 परसेंट छूट के साथ ही निकलकर आएगा।

1 लाख 21 हजार हैं बकाएदार

टैक्स अधीक्षक आरपी सिंह ने बताया कि शहर में अभी 1 लाख 21 हजार ऐसे लोग है जिन पर नगर निगम का टैक्स बकाया है। यदि यह सभी लोग 31 अक्टूबर से पहले टैक्स जमा कर देते हैं, तो इन सभी को टैक्स बिल में 10 परसेंट की छूट मिल जाएगी।

डबल बिलिंग के मामले सुलझे

नगर निगम के रिकॉर्ड में कई करदाताओं के नाम दो-दो बार दर्ज हो गए थे। ऐसे करदाताओं की संख्या लगभग 350 थी। इसमें कुछ करदाता ऐसे भी थे जिनके मकान के दो अलग-अलग गेट के लिए अलग-अलग मकान नंबर देकर बिल भेजे जा रहे थे, इसके चलते ये करदाता टैक्स जमा नहीं कर रहे थे। अब नगर निगम ने इस खामी को भी दूर कर दिया है, जिससे ये करदाता अब अपना हाउस टैक्स आसानी से जमा करके छूट का भी लाभ ले सकेंगे।

टैक्स जमा करने के लिए सॉफ्टवेयर शुरू हो चुका है। अब बरेलियंस वेबसाइट पर जाकर अपना हाउस टैक्स ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

राजेश श्रीवास्तव, नगर आयुक्त