क्या है गाइडलाइन
आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक अगर आपने किसी भी बैंक के एटीएम से पैसा निकाला है लेकिन कैश नहीं निकला तो अपने बैंक की किसी नजदीकी शाखा में संपर्क करें। अगर बैंक बंद है तो कस्टमर केयर पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।

ट्रांजैक्शन स्लिप को रखें साथ
ट्रांजैक्शन फेल होने पर मशीन से निकलने वाली स्लिप को प्रूफ के तौर पर जरूर रखें। हलांकि कभी-कभी ट्रांजैक्शन स्लिप नहीं निकलती है तो आप बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। अपने बैंक में इसके लिए लिखित शिकायत के साथ स्लिप की फोटोकॉपी जरूर लगाएं।

एक हफ्ते के अंदर लौटाना होता है पैसा
बैंक के एक अधिकारी की मानें तो आरबीआई ने सभी बैंकों को कस्टमर को एक हफ्ते के भीतर पैसा लौटाने की लिमिट तय की है। अगर बैंक ऐसा नहीं करते तो उनको रोज के हिसाब से 100 रुपये फाइन देना होगा। अगर बैंक में शिकायत करने पर सुनवाई नहीं होती है तो एक हफ्ते के बाद आप बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं।

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