31 मार्च, 2018 है डेडलाइन
आधार और पैन से इंश्योरेंस पॉलिसी लिंक कराने की आखिरी तारीख बढ़ा कर 31 मार्च, 2018 कर दी गई है। यदि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप घर बैठे अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को आधार और पैन से लिंक करवा सकेंगे। इसके लिए आपको दस्तावेजों की फोटोकॉपी लेकर दौड़भाग करने की जरूरत नहीं है। आइए जानते हैं आप किसी तरह अपनी किसी भी कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी को आधार और पैन से लिंक कर सकेंगे। इंश्योरेंस नियामक इरडा के अनुसार सभी बीमा पॉलिसी को अब आधार और पैन से लिंक करना अनिवार्य होगा।
आधार है तो ये सारे काम हो जाएंगे घर बैठे नहीं तो लगाते रहिए चक्कर पे चक्कर
स्टेप-1 : सबसे पहले कंपनी की वेबसाइट पर जाएं
सबसे पहले ब्राउजर में कंपनी की वेबसाइट पर जाएं। और login बटन पर क्लिक करें।
स्टेप-2 : my policy पर जाएं
लॉगिन करने के बाद माई पॉलिसी पर क्लिक करके अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। यदि आप ऑनलाइन रजिस्टर्ड नहीं हैं तो नये यूजर के तौर पर अपनी पॉलिसी डिटेल के साथ रजिस्टर करके लॉगिन कर सकते हैं।
जब नाम हो मिसमैच तो इन तरीकों से करें PAN को आधार से लिंक
स्टेप-3 : update PAN/Aadhaar no बटन पर क्लिक करें
यूजर नेम पासवर्ड के साथ लॉगिन करके आप प्रोफाइल सेटिंग में अपडेट पैन/आधार नंबर बटन पर क्लिक करें। कई कंपनियों में यह बटन अलग से दिया गया है। उस बटन पर क्लिक करके पैन और अपना आधार नंबर अपडेट कर दें। इसके बाद आपके आधार नंबर से जुड़े मोबाइल पर ओटीपी आएगा। ओटीपी डालकर वेरीफाइ पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपके मोबाइल पर इंश्योरेंस के आधार से लिंक होने का मैसेज आ जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि आपका मोबाइल नंबर आधार और इंश्योरेंस दोनों जगह दिया गया हो।
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