ALLAHABAD: जिनके फर्म का आईडी पासवर्ड अभी तक मैच नहीं हुआ है, उनके लिए एक और मौका है। व्यापारियों को अपने खंड के संबंधित अधिकारी को 26 नवंबर से पहले सूचित करना होगा। ऐसा नहीं करने वालों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। यही नहीं सोमवार से जीएसटीआर-3 बी अमेंडमेंट पोर्टल खुल जाएगा। यानी रिटर्न भरने के दौरान अगर कोई गलती होती है तो उसे सुधारने का मौका भी मिलेगा।

 

माइग्रेशन न होने से थे परेशान

इलाहाबाद में तीन हजार से अधिक व्यापारी ऐसे हैं, जो वैट से जीएसटी में माइग्रेट तो हो गए, लेकिन आईडी-पासवर्ड मैच नहीं हुआ है। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में पंजीकृत व्यापारियों के जीएसटी में माइग्रेशन के लिए जीएसटीएन की ओर से प्रोविजनल आईडी एवं पासवर्ड कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संबंधित व्यापारी को उपलब्ध कराया गया था। लेकिन कई का आईडी पासवर्ड जीएसटी पोर्टल पर मैच नहीं हुआ। कई की शिकायत है कि पैन के अपडेशन के बाद उनको परिवर्तित पैन पर प्रोविजनल आईडी नहीं मिली है। कई व्यापारियों को प्रोविजनल आईडी प्राप्त होने के बाद आरसी कैंसिल का मैसेज आ रहा है। शिकायतों पर कमिश्नर वाणिज्य कर ने सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों से 26 नवंबर तक व्यापारियों की फाइनल लिस्ट मांगी है।

 

मांगी गई है पूरी डिटेल

कमिश्नर ने अधिकारियों से व्यापारियों का पैन नंबर, लीगल नाम, ट्रेड का नाम, प्रोविजनल आईडी, पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर आदि मांगा है। निर्देश दिया है कि वे व्यापारियों को जानकारी दें, ताकि वे इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

 

मिलेगा गलती सुधारने का मौका

अभी तक जीएसटीआर-3 बी भरने के दौरान व्यापारी से गलती हो जाती थी, तो वह संशोधित नहीं कर पाता था। इससे व्यापारियों को काफी चपत लग रही थी। व्यापारियों की मांग पर सरकार ने जीएसटीआर-3बी भरने के दौरान अमेंडमेंट का भी ऑप्शन ओपेन कर दिया है। सोमवार से अमेंडमेंट पोर्टल ओपेन हो जाएगा।

 

 

माइग्रेशन के बाद भी आईडी-पासवर्ड मैच न होने से परेशान व्यापारियों की फाइनल लिस्ट तैयार की जा रही है। जल्द ही नया आईडी-पासवर्ड अवलेबल कराकर उनकी समस्या का समाधान कराया जाएगा। 26 नवंबर तक संबंधित व्यापारी अपनी समस्या बता सकते हैं, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा।

राम प्रसाद

असिस्टेंट कमिश्नर

वाणिज्य कर ग्रेड-2

 

यदि व्यापारियों ने 26 नवंबर तक जानकारी नहीं दी और उनका जीएसटी में माइग्रेशन नहीं हो पाया तो फिर उसकी जिम्मेदारी सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटीएन की नहीं बल्कि संबंधित व्यापारी की होगी।

मुकेश कुमार मेश्राम

कमिश्नर, सेल्स टैक्स

 

व्यापारियों की समस्याओं के साथ ही विभाग की लापरवाही को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही थी। इसे कमिश्नर वाणिज्य कर ने गंभीरता से लिया है। व्यापारियों को एक और मौका मिला है।

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अब व्यापारियों से जीएसटीआर-3 बी भरने में हुई गलती तो उसे सुधारने का मिलेगा मौका