--सभी आईएएस को ऑनलाइन प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने के लिए सरकार ने दिया 31 जुलाई तक का वक्त

आई एक्सक्लूसिव

-जो अधिकारी कार्मिक को प्रॉपर्टी डिटेल पहले दे चुके हैं, उन्हें भी वेबसाइट पर देनी होगी जानकारी

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RANCHI(9 July): भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को फ्क् जुलाई तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा ऑन लाइन करना होगा। अधिकारियों को अपनी आय व देनदारियों का यह विवरण खुद से भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना है। भारत सरकार के निर्देश के बाद झारखंड के भी सभी आईएएस अधिकारियों को पत्र लिखकर राज्य सरकार ने सूचना भेज दी है। सरकार की ओर से भेजे गए इस पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि यह आदेश उन सभी अधिकारियों के लिए भी है, जो पहले ही अपना ब्यौरा कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग को सौंप चुके हैं।

पहले कार्मिक विभाग को भेजते थे

लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम ख्0क्फ् के तहत सभी प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अपने स्तर से संपत्ति के बारे में घोषणा करनी है। पहले संपत्ति का ब्यौरा हर वर्ष कार्मिक विभाग के पास जमा करना होता था। इसके बाद कार्मिक विभाग से ही भारत सरकार के पास डिटेल चला जाता था। लेकिन, इसमें काफी समय लग जाता था। साथ ही कागजी प्रक्रिया भी बढ़ जाती थी। इसे देखते हुए ही भारत सरकार ने अधिकारियों का संपत्ति का ब्यौरा खुद से ऑनलाइन करने का आदेश दिया है।