द हेग (पीटीआई)। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने मंगलवार को पाकिस्तान के उस अनुरोध को ठुकरा दिया, जिसमें नया ऐड हॉक जज की नियुक्ति तक जाधव के केस को टालने की मांग की जा रही थी। बता दें कि जाधव के मामले को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत में सोमवार को चार दिवसीय सुनवाई हुई। पहले दिन, आईसीजे में पाकिस्तान के ऐड हॉक जज, तसद्दुक हुसैन जिलानी को सुनवाई से पहले हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोर्ट में हियरिंग की शुरुआत में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने कहा, 'हमें यहां यह अधिकार है कि हम जिलानी की जगह पर किसी दूसरे ऐड हॉक जज को नियुक्त कर सकें लेकिन जब तक हम किसी दूसरे जज को यहां नियुक्त करें तब तक अनुरोध है कि जाधव के केस को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए।'

जाधव को तुरंत रिहा करने का अनुरोध

अंतरराष्ट्रीय अदालत ने पाकिस्तान की इस याचिका को खारिज कर दिया और उसे ऐड हॉक जज के अनुपस्थिति में ही अपने दलीलों को जारी रखने का आदेश दिया। बता दें कि सुनवाई के पहले दिन, भारत ने आईसीजे से आग्रह किया कि वह जाधव की मौत की सजा को रद करे और उसकी तत्काल रिहाई का आदेश दे क्योंकि उसे बिना किसी सबूत के जासूसी के मामले में फंसाया गया है। पूर्व भारतीय नौसैनिक कुलभूषण जाधव को अप्रैल 2017 में पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ भारत आईसीजे में पहुंच गया था। पाकिस्तान का कहना था कि मार्च 2016 में बलुचिस्तान प्रांत से जाधव को ईरान से देश में प्रवेश करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। आईसीजे को दिए रिपोर्ट में पाकिस्तान ने कहा था कि जाधव एक सामान्य व्यक्ति नहीं है क्योंकि वह बलूचिस्तान के रस्ते जासूसी के इरादे से देश में घुसा था। हालांकि, भारत पाकिस्तान के सभी आरोपों को मानने से इनकार कर देता है।

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